एनजीओ को दो बार से अधिक विदेशी चंदे पर पाबंदी वाला कानून लाएगी सरकार

http://im.hunt.in/cg/Jalandhar/City-Guide/NGO8.jpgनयी दिल्ली  : गृह मंत्रालय एक ऐसा कानून कड़ाई से लागू करने पर विचार कर रहा है जो यह सुनिश्चित करे कि किसी एनजीओ को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत सरकारी मंजूरी लेकर दो बार से अधिक विदेशी चंदा हासिल करने की अनुमति नहीं हो।

विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत, कोई एनजीओ पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत केवल दो बार विदेश से कोष प्राप्त कर सकता है लेकिन नियम का कड़ाई से क्रियान्वयन नहीं हेाता जिससे इसका कथित दुरूपयोग होता है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमें पता चला है कि अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब किसी एनजीओ ने पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत दो बार से अधिक कोष प्राप्त किया जो नियम के खिलाफ है। हम इस परंपरा को बंद करना चाहते हैं।
Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.